धोखाधड़ी, मारपीट, धमकी के अलावा बोई फसल को जलाकर विनाश कारित करने के मामले में दंपत्ति को मिली अग्रिम ज़मानत

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वाराणसी  विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (प्रथम) विकाश श्रीवास्तव की अदालत ने धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी के अलावा बोई फसल को जलाकर विनाश कारित करने के मामले में दंपत्ति को बड़ी राहत दे दी। केसरपुर रोहनिया निवासी विंध्याचल पटेल व उनकी पत्नी आशा देवी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्ता शादाब अहमद और अशितोष पाठक ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रजिया देवी काफी गरीब है और खेती बारी ही उसका मूल पेशा है। उसकी मात्र एक लड़की है जो उसके पास रहकर उसका ख्याल रखती है। उसके पाटीदार विद्याचन्द अपनी पत्नी आशा देवी के नाम से फर्जी वसीयत करा कर उसकी जमीन हड़पना चाहते है। जिसका बावत सिविल न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तथा एस.डी.एम. कोर्ट से फर्जी तरीके से स्टे ले लिया था जो 5 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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