वाराणसी अपने मकान में भोली भाली लड़कियों को बुलाकर उनसे अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने रोहतास, बिहार निवासी आरोपित अवधेश सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50 हजार रुपए की एक जमानतदार एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, गिरजा शंकर यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ विजय प्रताप सिंह 18 मई 2025 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान रात करीब 09.30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि शिवपुर थाना क्षेत्र में लिबर्टी शोरुम भोजूबीर तिराहे के पास बने मकान के तीसरे तल पर अनुराग सिंह व उनकी पत्नी खुशी सिंह के द्वारा भोली-भाली लड़कियों को काम का लालच देकर उक्त मकान में बुलाकर बन्धक बनाकर अनैतिक देह व्यापार का धन्धा चला रहे है।
इस सूचना पर पुलिस टीम ने मकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर बने केबिनों में अलग-अलग कई महिलाएं और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। वहीं हाल में तीन महिलायें व एक पुरुष काउण्टर पर बैठा हुआ मिला। तलाशी में वहां से कई नशीले पदार्थ और आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई थी। जिसके बाद मौके से पकड़े गए इस दौरान मौके से कुल 7 महिलाएं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बाद में इस मामले में संचालक अवधेश समेत सभी लोगों के खिलाफ शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया था










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