दिनांक 13.10.2025 को थाना कपसेठी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बाराडीह मोड़ के पास से मु0अ0सं0 154/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 में वांछित अभियुक्त शशिकान्त सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र स्व0 हरिहर सिंह निवासी ग्राम बाराडीह, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 27 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त शशिकान्त सिंह उर्फ विक्की सिंह ने बताया कि वह गैंग लीडर पंकज यादव के संपर्क में आकर पशु तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त हुआ था तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा है।
उक्त अभियुक्त पूर्व में दिनांक 09.04.2025 को थाना कपसेठी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सकलपुर में बिना नम्बर प्लेट के 12 चक्का ट्रक में 17 गोवंश (15 गाय व बछड़े/बलिया) को मुँह-पैर बाँधकर ठूँसकर बध हेतु ले जाते समय पकड़ा गया था। मौके से अभियुक्त पंकज यादव व शशिकान्त सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अजय यादव व विशाल यादव उर्फ शनि मौके से फरार हो गए थे। ट्रक से फर्जी नम्बर प्लेट UP 65 CZ 1354 बरामद की गई थी। उक्त प्रकरण में थाना कपसेठी पर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण पशु तस्करी के अभ्यस्त अपराधी हैं, जिन्होंने एक संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई है। इन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई है।
अपराधिक इतिहास –
मु0अ0सं0 154/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986।
मु0अ0सं0 32/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4) बीएनएस, थाना कपसेठी, कमि0 वाराणसी।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा रही है।










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