चंन्दौली बबुरी
गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त फारूक शाह के घर चस्पा हुई 82 सीआरपीसी की नोटिस, फरार चल रहा है आरोपी
थाना अलीनगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 107/2024, धारा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त फारूक शाह उर्फ फेंकू पुत्र स्वर्गीय मुनव्वर शाह, निवासी ग्राम अमर रोहनिया, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस टीम ने सोमवार को अभियुक्त के घर और उसके गांव अमर रोहनिया के सार्वजनिक स्थानों पर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया। नोटिस में अभियुक्त को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहा है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
थाना अलीनगर पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में अभियुक्त की संलिप्तता पाए जाने के बाद गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। कोर्ट के आदेश पर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा कर अब कुर्की की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
पुलिस ने अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त के बारे में जानकारी रखता हो तो थाना अलीनगर पुलिस को सूचना दे। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।









Users Today : 36
Users This Year : 23732
Total Users : 36325
Views Today : 128
Total views : 71394