कोडीन सिरप माफिया को हाईकोर्ट का झटका, गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

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प्रयागराज

कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों को कोई राहत नहीं दी। FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग वाली 22 याचिकाएं खारिज कर दी गईं। अब पुलिस कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है।

कोर्ट ने माना कि मामला NDPS एक्ट के गंभीर उल्लंघन का है। दुबई में छिपा 25 हजार का इनामी सरगना शुभम जायसवाल इस फैसले से बुरी तरह घिर गया है।

2 दिसंबर को ED की एंट्री के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज हुई। लखनऊ, रांची, अहमदाबाद समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी, 68 आरोपी पहले ही गिरफ्तार।

18 अक्टूबर को सोनभद्र में 1.19 लाख कोडीन सिरप शीशियां बरामद होने से केस का खुलासा हुआ था। जांच में 100 करोड़ के अवैध कारोबार, फर्जी फर्मों और दुबई-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा हुआ है।

ED ने शुभम जायसवाल को समन जारी किया है, गैरहाजिरी पर NBW और इंटरपोल नोटिस की तैयारी है।

 

 

रिपोर्ट- विजयलक्ष्मी तिवारी


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