सकलडीहा चंदौली
सकलडीहा सहायक खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए परिवार रजिस्टर को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई है। जिसके क्रम में प्रेस नोट के माध्यम से यह बताया गया कि एस०आई०आर० के कार्य में व्यापक पैमाने पर परिवार रजिस्टर की नकल एवं नाम जोड़ने या संशोधन हेतु ग्रामीणों को सचिव एवं पंचायत सहायक से मदद लेने की आवश्यकता पड़ रही है। ध्यातव्य है कि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 73 के अन्तर्गत सादे कागज पर आवेदन लेकर मात्र रू० 05.00 शुल्क के साथ सचिव ग्राम पंचायत द्वारा नकल जारी की जाती है।
वहीं किसी परिवार में नाम जोड़ने अथवा संशोधन करने के लिए अधोहस्ताक्षरी के नाम से सादे कागज पर आवेदन देकर आदेश प्राप्त करते हुए सचिव ग्राम पंचायत द्वारा नकल दी जाती है। नकल जारी करने से होने वाली आय ग्राम पंचायत के ओ०एस०आर० खाते में जमा की जायेगी। जबकि इसके विपरीत आम ग्रामीणों को हलफनामा एवं उपजिलाधिकारी के नाम से अप्लीकेशन बनाने अथवा आदेश कराने के लिए कहा जा रहा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
यह प्रकरण ग्राम पंचायत स्तर व स०वि०अ० (पं०) / विकास खण्ड स्तर स्तर का है न की तहसील स्तर का है। यदि कोई ग्रामीण कम पढ़ा-लिखा है अथवा अप्लीकेशन आदि लिखने में असहज है तो जिसका सहयोग सम्बन्धित पंचायत सहायक अथवा स०वि०अ० (पं०) कार्यालय में तैनात कार्मिकों से कार्यालय अवधि में लिया जा सकता है। परिवार रजिस्टर अनुरंक्षण नियमावली 1970 में नकल जारी करने, नाम परिवार में जोड़ने अथवा संशोधन करने हेतु नोटरी हलफनामा की अनिवार्यता या उसके बारे में कोई उल्लेख नही किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि नोटरी, हलफनामा अनावाश्यक रूप से आम ग्रामीणों पर थोपा गया एक बोझ है जिससे उसकी मानसिक एवं आर्थिक शोषण हो रहा है।
उक्त के आलोक में अदेशित किया जाता है कि दिनांक 29 जनवरी 2026 से किसी भी ग्रामीण द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल लेने हेतु सचिव ग्राम पंचायत तथा संशोधन या नाम जोडने के लिए स०वि०अ० (पं०) के यहा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ नोटरी, शपथ पत्र/ स्टाम्प पेपर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि सचिव/ पंचायत सहायक द्वारा भ्रामक सूचना देकर नोटरी, शपथ पत्र/स्टांप पेपर प्रस्तुत कराया जाता है तो सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध उत्पीड़न / शोषण करने के आरोप में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।











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