वाराणसी फाइनेंस ऑफिस में घुसकर लूट करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने झहिरगपुर, भदोही निवासी आरोपित सुमित यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोईरीपुर, बड़ागाँव निवासी वादी अंकित सिंह ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि 28 अप्रैल 2025 को जब वह अपने फाइनेंस कंपनी रसते माइको केडिट प्रा. लि. कछवा रोड, मिर्जामुराद के आफिस में बैठा था। उसी दौरान करीब 1 बजे दो आज्ञात लोग जो हेलमेट पहने हुए थे आफिस मे आये। उनलोगों ने उसे असलहा दिखाकर डराते हुए ऑफिस के अलमारी मे रखे 26181 रुपए लूटकर वहां से भाग निकले। इस मामले में मिर्जामुराद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने इस मामले में सह अभियुक्त प्रद्युम्न यादव को मुखबिर सूचना पर ठठरा गांव के समीप से 4 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अभियुक्त का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।










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