जौनपुर अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद–फरोख्त के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। माननीय अपर जिला जज द्वितीय (विशेष एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय ने आरोपी देवेश निगम और सौरभ गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बताया जाता है कि दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर रजत पांडे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। इस दौरान अधिवक्ता रजत कुमार यादव और आदर्श कुमार भी मौजूद रहे।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट के इस फैसले से आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
प्रशासन और संबंधित विभाग भी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। अवैध दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती और बढ़ाए जाने के संकेत हैं।
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला











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