
श्री बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में गौ माता की रक्षा और उन्हें राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 9 मार्च 2026 को सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति जस्टिस B. V. नारायण एवं जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अपनी मांगों और संबंधित विषयों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के समक्ष प्रतिनिधित्व ( रिप्रेजेंटेशन ) के रूप में प्रस्तुत करें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विषय को गृह मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय के समक्ष रखा जाए ताकि इन मुद्दों पर सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
इस संबंध में हितेश विश्वकर्मा ने कहा कि श्री बजरंग सेना गौ माता की रक्षा, सम्मान और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। संगठन जल्द ही संबंधित मंत्रालयों को विस्तृत प्रतिनिधित्व सौंपेगा ताकि गौ माता के सम्मान और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।
हितेश विश्वकर्मा श्री बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे लंबे समय से सनातन धर्म, गौ रक्षा और हिंदू समाज के हितों से जुड़े सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में संगठन देशभर में धार्मिक और सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य कर रहा है।
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला










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