दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को किया निलंबित; पर रखीं ये शर्तें..!
वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित किया।
ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
साथ ही मामला लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग की थी।
अदालत ने कुलदीप की सजा के खिलाफ दायर अपील लंबित रहने तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी है।
न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। उनकी रिहाई के साथ कई सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जिनका मकसद पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना है।
अदालत के निर्देशानुसार, कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि वे देश छोड़कर न जा सकें।
रिपोर्ट – विजयलक्ष्मी तिवारी











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