वाराणसी के फूलपुर थाने में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा एक महिला की शिकायत पर उसके पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है।
ग्राम बिबिरछा, थाना फूलपुर निवासी पूनम देवी ने पुलिस कमिश्नर को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनकी शादी मई 2022 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उनके पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ₹50,000 नकद, एक बाइक, सोने की अंगूठी और अन्य घरेलू सामान दिया था।
शादी के 15 दिन बाद ही पूनम को उसके पति, सास, ससुर और देवर द्वारा ₹2 लाख और सोने की सिकड़ी (चेन) के लिए ताना मारा जाने लगा। इस प्रताड़ना के कारण उनके पिता उन्हें वापस अपने घर ले आए।
एक वर्ष बाद रिस्तेदारो द्वारा समझाने बुझाने पर जब पूनम अपने ससुराल लौटीं और उन्हें एक बच्चा हुआ, तब भी ससुराल पक्ष के लोग दवा-इलाज को लेकर गाली-गलौज और प्रताड़ित करते रहे। बाद में उनके पति उन्हें समझा-बुझाकर वापस ले गए। अगस्त 2025 में जब वह दोबारा ससुराल गईं, तो शाम को ससुराल वालों ने उनके साथ मारपीट की और यह कहते हुए घर से निकाल दिया कि बिना दहेज के आने पर उन्हें जलाकर मार डाला जाएगा।
पूनम देवी ने पहले फूलपुर पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने टालमटोल किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया, जिसके आदेश पर फूलपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पति दिलीप, सास देवमनी, ससुर सतीश कुमार और देवर सुजीत कुमार (सभी निवासी भोपापुर, थाना चोलापुर) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 115(2), 352, 351 (3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।









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