चन्दौली इलिया
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा गौ-तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गोवंश की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया, रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष इलिया, अरुण प्रताप सिंह* के कुशल नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अलग-अलग स्थानों से पिकअप व वैन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे कुल 11 राशि गोवंशों को बरामद कर 03 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।
1.दिनांक 20.11.2025 को थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना से सूचना मिली कि एक मारूति वैन में दो व्यक्ति गोवंश लादकर शाहबगंज कि तरफ से आ रहे हैं जो कस्बा इलिया के रास्ते बिहार प्रान्त को जाने वाले हैं। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस टीम द्वारा समदा पुलिया पर पर पहुंच कर शहाबगंज की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि कुछ समय पश्चात 01 वाहन बहुत ही तेज गति से आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा दूर से रुकने का इशारा किया गया लेकिन वाहन चालक द्वारा जान बुझकर और तेज गति से चलाकर जान से मारने की नीयत से पुलिस बल के तरफ गाड़ी लेकर बढ़ा लेकिन पुलिस टीम द्वारा आपनी जान बचाते हुए इधर उधर हट बढ़ गये।
तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा सावधानी पूर्वक दौड़ाकर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त वाहन न0 वाहन नं0 MP09HE1644 को चेक किया गया तो वाहन में लदे 03 राशि गोवंशों को बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 109(1) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है ।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1.महफूज कुरैशी पुत्र असलम कुरैशी नि0 मु0 पठान टोली चैनपुर थाना चैनपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 24 वर्ष
2.शहनवाज अंसारी पुत्र जमालुद्दीन अंसारी निवासी ग्राम बबुरा थाना भभुआ जिला कैमूर बिहार उम्र करीब 21 वर्ष
पूछताछ विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ का दौरान बताया कि गोवंशों को मध्य प्रदेश से लादकर मिर्जापुर के रास्ते शाहबगंज होते हुये कस्बा इलिया के रास्ते बिहार बध हेतु बेचने के लिये ले जा रहे थे
पंजीकृत अभियोग-
1.मु0अ0सं0 85/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 109(1) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
विवरण बरामदगी-
एक मारूती वैन नं0-MP09HE1644 से 03 राशि गोवंशीय पशु बरामद होना।
2. दिनांक 20.11.2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना इलिया पुलिस समदा नहर पुलिया पर वाहन चेकिंग कर रही थी एक टाटा योद्धा पिकअप वाहन के चालक द्वारा चेकिंग कर रही पुलिस को जान से मारने के नियत से पुलिस वाहन में टक्कर मारते हुए आगे जाकर समदा नहर पुलिया से टकरा कर रूक गया।
मौजूदा पुलिस टीम द्वारा तत्परतापूर्वक पिकअप वाहन से निकल कर भाग रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया व उसके 02 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पिकअप वाहन की तलाशी में पिकअप वाहन से 08 राशि गोवंशीय पशुओ बरामद किये गये।
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रईस खान पुत्र मुन्ना खान ग्राम जगुआ सोन्धा थाना हडिया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 42 वर्ष के रूप में हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 86/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 109(1) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है ।











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