पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में दिनांक 30.06.2026 को पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं थाना कपसेठी पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना
कपसेठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2022, धारा 302 भादवि से संबंधित अभियुक्ता राखी वर्मा पुत्री बजरंगी पटेल, निवासी ग्राम तक्कू की बोली, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06, वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध ठहराते हुए धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्ता को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।










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