अपर समाहर्ता पूर्वी चम्पारण मोतिहारी की अध्यक्षता में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 1989 के तहत जिला स्तरीय सतकर्ता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गई

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बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों के साथ अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विन्दुओं पर चर्चा की गई तथा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए मुआवजा आदि की राशि पीड़ित को भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया। बैठक के क्रम में पाया गया कि हत्या मृत्यु से संबंधित वाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मेडिकल रिपोर्ट ससमय नहीं आने के कारण मुआवजा भुगतान के अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता है।

अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा सिविल सर्जन, मोतिहारी को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र पोस्टमार्टम एवं मेडिकल का जाँच प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही मैनुअल स्कैवेन्जर (Manual Scavenger) रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2023 के तहत जिला स्तरीय सतकर्ता एवं अनुश्रवण समिकी की बैठक भी की गई। इस बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, सिविल सर्जन, नोडल पदाधिकारी एवं अन्य माननीय सदस्य उपस्थित थे।

 

रिपोर्ट शशिकांत सिंह

 

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