रेप पीड़ित मृतक बच्ची को 58 दिनों में मिला इंसाफ,कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

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8बांदा न्यायालय की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने इंसाफ की एक मिसाल पेश की है, वारदात के बाद महज 3 महीने में ही न्यायालय ने 3 साल की मासूम बच्ची के रेपिस्ट दरिंदे को सजा-ए-मौत की सज़ा सुनाते हुए न सिर्फ पीड़ित परिवार को इंसाफ से रूबरू कराया वहीं घृणित और विकृत सोच रखने वाले दरिंदों को भी बेहद प्रभावी और सख्त संदेश दिया है। गौरतलब हो कि 3 माह पूर्व चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी ने घर के बाहर खेल रही मासूम 3 साल की बच्ची को अगवा कर अपने साथ जंगल ले गया। और मासूम बच्ची के साथ दरिन्दगी कर उसको जंगल में फेंक दिया।पुलिस ने बच्ची को जंगल से बरामद कर अस्पताल में भर्ती कराया था।इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई थी। आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली मारते हुए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की सजग पैरवी के बाद आज फास्ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने रेपिस्ट हत्यारे सुनील निषाद को फांसी की सजा के साथ ही 65000 रुपए का अर्थ दंड भी देने का फैसला सुनाया। फैसले के बाद म्रतक बच्ची की माँ ने पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी बच्ची को आज पुलिस अधीक्षक ने न्याय दिलाया है।ऊपर वाले के घर में देर है।अंधेर नही। सज़ा सुनने के बाद लोगो ने बाँदा पुलिस की सराहना की है।

  रिपोर्ट सुनील यादव 

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