वाराणसी द्वारा अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसीम अहमद को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹40,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसीम अहमद को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹40,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 0101/2022 धारा 376(AB), 354(ख) भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 18.08.2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसीम अहमद पुत्र हाजी मुमताज निवासी J 35/46 E-2 मोमिनपुरा, नक्खीघाट, थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹40,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

 

रिपोर्ट: विजयलक्ष्मी तिवारी

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