जौनपुर
पॉक्सो एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम् एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, जौनपुर ने दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने थाना मछलीशहर के मुकदमा अपराध संख्या 207/2020, धारा 376 आईपीसी, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त बलिराम पटेल पुत्र लालबहादुर पटेल, निवासी जलालाबाद, थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर को धारा 376 आईपीसी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।










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