बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी का प्रयास विफल, राजस्थानी दूल्हे सहित चार व्यक्ति गिरफ्तार

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दिनांक 08/07/26 को प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, पूर्वी चंपारण को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि राजस्थान के कुछ व्यक्तियों द्वारा रक्सौल की नाबालिग लड़कियों से चोरी-छिपे विवाह कर, शादी की आड़ में मानव तस्करी किए जाने की संभावना है।

सूचना के आधार पर प्रयास द्वारा संबंधित एजेंसियों को अवगत कराते हुए एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें सर्किल ऑफिसर, रक्सौल; हरैया थाना; प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, पूर्वी चंपारण, बिहार; मानव तस्करी रोधी इकाई; एसएसबी 47वीं वाहिनी; स्वच्छ रक्सौल संस्था; तथा न्याय नेटवर्क परियोजना शामिल थीं। संयुक्त टीम ने स्रोत द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान पाया गया कि शादी की पूरी तैयारी कर ली गई थी और मंडप भी तैयार था। नाबालिग लड़की पूजा कुमारी (बदला हुआ नाम), उम्र लगभग 14 वर्ष, की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने बताया कि उसके परिवार द्वारा जबरन शादी कराई जा रही है। उसने यह भी बताया कि राजस्थान से कुछ लोग पिछले चार दिनों से रक्सौल स्थित प्राइवेट होटल में ठहरे हुए हैं, उसकी सौतेली मां को कुछ पैसे दिए गए हैं, तथा लड़के द्वारा घर का सामान और गहने देने का प्रलोभन भी दिया गया है।

सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी, रक्सौल के निर्देश पर हरैया थाना, रक्सौल थाना, एसएसबी 47वीं वाहिनी और प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, पूर्वी चंपारण की टीम प्राइवेट होटल पहुंची और रूम नंबर 209 से चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया। पूछताछ और जन्म सत्यापन संबंधी दस्तावेजों की जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की की उम्र 14 वर्ष है, जबकि विवाह करने वाला व्यक्ति 35 वर्ष का है। चारों व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं और आपस में मित्र हैं। जब विवाह करने वाले व्यक्ति से लड़की का नाम और उसके माता-पिता का नाम पूछा गया, तो वह जानकारी नहीं दे सका।

जांच में यह भी सामने आया कि इन चारों में से एक व्यक्ति के द्वारा यह विवाह कराया जा रहा था।

उचित प्रक्रिया अपनाते हुए नाबालिग लड़की को संरक्षण में लिया गया। सर्किल ऑफिसर, रक्सौल; हरैया पुलिस थाना, रक्सौल; प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, पूर्वी चंपारण; मानव तस्करी रोधी इकाई (AHTU); एसएसबी 47वीं वाहिनी; स्वच्छ संस्था, रक्सौल; एवं न्याय नेटवर्क की संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान निवासी दूल्हे सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद चारों व्यक्तियों को हरैया थाना लाया गया, जहां पंचायत मुखिया और सरपंच की उपस्थिति में नाबालिग लड़की के परिजनों से अंडरटेकिंग ली गई।

चारों व्यक्तियों के विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 तथा मानव तस्करी/ट्रैफिकिंग के तहत हरैया थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर मिंटू कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। मौके पर हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान, सब इंस्पेक्टर मिंटू कुमार, सिपाही मिथुन कुमार मांझी, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, पूर्वी चंपारण की जिला परियोजना समन्वयक आरती कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता राज गुप्ता, अभिषेक कुमार, किरण वर्मा, उमेश कुमार श्रीवास्तव, आशीष कुमार, मानव तस्करी रोधी इकाई, एसएसबी 47वीं वाहिनी रक्सौल के खेमराज और अरविंद द्विवेदी, न्याय नेटवर्क परियोजना से आरती कुमारी, स्वच्छ संस्था से रंजीत सिंह, साबरा खातून आदि उपस्थित थे।

पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर यह प्रतीत होता है कि चोरी-छिपे विवाह कराना, विवाह में लड़के के पक्ष से किसी परिजन की अनुपस्थिति, तथा पैसे और सामान का लालच देकर गरीब परिवार को फंसाना गंभीर संदेह पैदा करता है। इससे यह आशंका और प्रबल होती है कि शादी की आड़ में मानव तस्करी का प्रयास किया जा रहा था।

 

रिपोर्ट – अमरजीत सिंह

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