उत्तरप्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। महानिरीक्षक निबन्धन (IG Registration) नेहा शर्मा द्वारा ई-पंजीकरण (Online Registration) से संबंधित एक पूर्व में जारी परिपत्र (सर्कुलर) को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी सहायक महानिरीक्षक, जिलाधिकारियों और उप-निबंधकों को आधिकारिक पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है।
क्या था पूरा मामला?
बीती 4 जून 2026 को महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय द्वारा एक पत्र (संख्या-2523/ई-पंजीकरण) जारी किया गया था। यह आदेश ‘उत्तर प्रदेश ऑनलाईन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2024’ के नियम-5 के तहत कुछ चिन्हित संस्थाओं द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के ई-रजिस्ट्रेशन (ऑनलाइन पंजीकरण) से संबंधित था।
अचानक क्यों लिया गया यू-टर्न?
29 जून 2026 को जारी नए आधिकारिक आदेश के मुताबिक, विभाग ने “सम्यक विचारोपरान्त” यानी गहन सोच-विचार और समीक्षा के बाद यह बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत 4 जून को जारी किए गए उस आदेश को अब पूरी तरह से वापस (रद्द) ले लिया गया है।
इस अचानक हुए बदलाव के बाद अब रजिस्ट्री से जुड़े विभागों और संबंधित संस्थाओं को पुरानी व्यवस्था या नए दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करना होगा। शासन के इस फैसले से रजिस्ट्री दफ्तरों और वकीलों के बीच इस आदेश के तकनीकी पहलुओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।











Users Today : 25
Users This Year : 18612
Total Users : 31205
Views Today : 47
Total views : 62040