सावधान! देश में समोसा-वड़ा पाव को लेकर बदला नियम, यह गलती की तो हो सकती है जेल

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* सावधान! समोसा-वड़ा पाव बेचने वालों के लिए नया नियम

* FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) ने अखबार में खाना परोसने, पैक करने या लपेटने पर सख्त रोक लगा दी है।

* यह आदेश हाल ही में एक प्रसिद्ध वड़ा पाव विक्रेता द्वारा अखबार में खाद्य पदार्थ परोसने की घटना के बाद जारी किया गया।

* अब समोसा, वड़ा पाव, भजिया, पकौड़े या अन्य खाद्य पदार्थों को अखबार में पैक करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।FSSAI के अनुसार अखबार की स्याही में लेड (Lead), भारी धातुएं और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं, जो भोजन में मिल सकते हैं।

* ऐसे रसायनों के लंबे समय तक सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

* अखबार वितरण और उपयोग के दौरान कई अस्वच्छ सतहों के संपर्क में आता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया और रोगजनक मौजूद हो सकते हैं।

* खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के तहत अखबार में भोजन रखना, लपेटना या परोसना पहले से ही प्रतिबंधित है।यह नियम स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, रेस्तरां, क्लाउड किचन, कैटरर्स, फूड स्टॉल, मोबाइल फूड वेंडर्स और छोटे दुकानदारों सभी पर लागू होगा।

* अखबार का उपयोग तेल सोखने, खाद्य सामग्री ढकने या भोजन पैक करने के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।

* सभी खाद्य कारोबारियों को केवल खाद्य-ग्रेड (Food Grade) पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

* FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग नियमों के पालन की निगरानी करेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

* नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे अखबार में परोसा या पैक किया गया भोजन लेने से बचें।

 

रिपोर्ट जगदीश शुक्ला

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