वाराणसी पुलिस का होटलों को अलर्ट: बिना सत्यापन मेहमान ठहराया तो होगी कार्रवाई, CCTV और फायर सेफ्टी पर सख्ती

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वाराणसी।

कमिश्नरेट वाराणसी के गोमती ज़ोन में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन नृपेन्द्र कुमार ने थाना बड़ागांव क्षेत्र के होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों के साथ महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, साइबर अपराधों की रोकथाम, पर्यटकों की सुरक्षा तथा होटल संचालन से जुड़े विभिन्न मानकों पर विस्तृत चर्चा की गई।

गोष्ठी के दौरान होटल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी होटल एवं गेस्ट हाउस वैध लाइसेंस के अंतर्गत संचालित किए जाएं तथा लाइसेंस परिसर में प्रदर्शित रखा जाए। होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैध पहचान पत्र के आधार पर सत्यापन और रजिस्टर में अनिवार्य प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस को देने के लिए कहा गया।

अपर पुलिस उपायुक्त ने होटल परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य प्रवेश द्वार, पार्किंग स्थल और सार्वजनिक क्षेत्रों की निगरानी प्रभावी ढंग से होनी चाहिए ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सके।

अग्नि सुरक्षा के संबंध में भी होटल संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, नियमित जांच, प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती और आपातकालीन निकास मार्गों को हर समय सुचारु रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में साइबर अपराधों से बचाव के लिए होटल परिसर में जागरूकता पोस्टर लगाने, डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतने तथा ग्राहकों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। साथ ही होटलों के आसपास सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने पर भी बल दिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गोष्ठी में थाना बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक सहित क्षेत्र के विभिन्न होटल एवं गेस्ट हाउस संचालक उपस्थित रहे।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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