वाराणसी।
जनपद के चोलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016 में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी और मारपीट के एक बहुचर्चित मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) ईश्वर शरण कन्नौजिया की अदालत ने बृहस्पतिवार को अपना महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे ने पक्ष रखा।
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी मुकदमा ने आरोप लगाया था कि अनिल मिश्रा और उनके पुत्र कुलदीप मिश्रा ने उनके बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर ₹80,000 की धोखाधड़ी की थी। आरोप था कि नौकरी न लगने पर जब पैसे वापस मांगे गए, तो आरोपियों ने वादिनी के घर में घुसकर गाली-गलौज की,
मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 419, 420, 323, 504, 506 (IPC) के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।










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