चन्दौली सकलडीहा
सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नए राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन नये उपभोक्ताओं ने अब तक KYC नहीं कराया है, उनका राशन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
आपूर्ति निरीक्षक ममता सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि KYC के तहत विकासखंड चहनिया के 10047 यूनिट,धानापुर के 11660 यूनिट तथा सकलडीहा के 10943 यूनिट नये राशन कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराना होगा, साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) भी कराना जरूरी है।
यह प्रक्रिया इसलिए लागू की गई है ताकि फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके तथा वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके। ममता सिंह ने बताया कि कई स्थानों पर पाया गया है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक राशन कार्ड बने हुए हैं या मृत व्यक्तियों के नाम पर भी राशन उठाया जा रहा है। KYC के माध्यम से ऐसे मामलों की पहचान कर उन्हें समाप्त किया जाएगा,
जिससे सरकारी अनाज की हेराफेरी पर रोक लगेगी। साथ ही राशन वितरण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि माह मई का राशन 25 अप्रैल से ही वितरित किया जा रहा है जिसकी अंतिम तिथि 8 मई निर्धारित की गई है आपूर्ति निरीक्षक विक्रांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि KYC कराने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी कोटेदार (राशन विक्रेता) या संबंधित पूर्ति कार्यालय पर जाना होगा।
इस दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर साथ ले जाना आवश्यक है। कुछ स्थानों पर ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी KYC की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
खाद्य विभाग ने यह भी बताया कि KYC की निर्धारित की गई है इसलिए उपभोक्ताओं को समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। समयसीमा के बाद बिना KYC वाले कार्डधारकों को राशन नहीं मिलेगा, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।










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