शनिवार शाम पांच बजे से ही अरैल घाट व उसके आसपास के निर्धारित परिधि क्षेत्र को पूरी तरह नो ड्रोन जोन घोषित है। यह प्रतिबंध रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा।
अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. अजय पाल शर्मा ने शनिवार को आदेश जारी किया है। स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के यदि कोई व्यक्ति या संस्था ड्रोन उड़ाते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जाएगी और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
वहीं, कार्यक्रम को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ-साथ विशेष सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। अरैल घाट और उसके आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आने जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
नो ड्रोन जोन के तहत किसी भी तरह की हवाई गतिविधि पर पूरी तरह नजर रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर एंटी-ड्रोन सिस्टम का भी उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, पूरे क्षेत्र में सतत निगरानी बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है।











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