जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), वाराणसी द्वारा अभियुक्त विजय कुमार पुत्र स्व0 बच्चन लाल यादव को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0134/2020 धारा 376(3), 506 भादवि, 5n/6 पॉक्सो एक्ट व ¾
(2) पॉक्सो एक्ट में दिनांक 23.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विजय कुमार यादव पुत्र स्व0 बच्चन लाल यादव निवासी मुकीमगंज आदमपुर वाराणसी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।











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