उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले से सजा काट रहे सेंगर को बड़ा झटका लगा है।
जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने स्पष्ट किया कि सजा माफी या स्थगन के लिए दाखिल याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। उल्लेखनीय है कि हिरासत में मौत के इस मामले में कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसे लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के फैसले के बाद अब सेंगर को अपनी सजा जेल में ही काटनी होगी।











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