प्रधानमंत्री, भारत सरकार के वाराणसी आगमन /कार्यक्रम के दृष्टिगत लागू निषेधाज्ञा (धारा 163

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प्रधानमंत्री, भारत सरकार के वाराणसी आगमन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, प्रभावी एवं चाक-चौबंद बनाए रखने हेतु कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित रूप से संपन्न कराया जा सके।

उल्लेखनीय है कि जनपद वाराणसी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत आदेश जारी किया गया है, जो दिनांक 16.04.2026 से 18.05.2026 तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर विधि द्वारा निर्धारित प्रतिबंध लागू रहेंगे।

साथ ही प्रधानमंत्री, भारत सरकार के वाराणसी आगमन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 27.04.2026 से 29.04.2026 तक कमिश्नरेट वाराणसी क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन, पतंग, किसी भी प्रकार के गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स, एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर आदि के संचालन/उड़ान को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वे जारी आदेशों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस अधिकारी अथवा कंट्रोल रूम को दें, जिससे कार्यक्रम को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके।

आमजन से अपील

कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जनसामान्य से अपील की जाती है कि प्रधानमंत्री, भारत सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद में लागू निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 163 बी.एन.एस.एस. तथा दिनांक 27.04.2026 से 29.04.2026 तक ड्रोन एवं अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर लगाए गए प्रतिबंध का पूर्ण रूप से पालन करें।

सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिना अनुमति ड्रोन, पतंग, किसी भी प्रकार के गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स, एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर आदि का प्रयोग न करें तथा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें।

यदि किसी व्यक्ति को कोई संदिग्ध गतिविधि, वस्तु अथवा व्यक्ति दिखाई देता है, तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना, डायल 112 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को दें, जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आप सभी के सहयोग से ही कार्यक्रम को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जाना संभव है। अतः जनहित में जारी आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें।

 

रिपोर्ट – रिम्मी कौर

 

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