फरार शुभम जायसवाल पर कसा शिकंजा! कोतवाली पुलिस ने जारी किया उद्घोषणा पत्र, 30 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

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वाराणसी।

अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी कर दी गई है।

न्यायालय सूत्रों के अनुसार शुभम जायसवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इनमें धारा 616, 378, 336(4) सहित अन्य संगीन धाराएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, मामले में एनडीपीएस एक्ट से जुड़ी धाराएं भी लागू हैं, जिससे आरोपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

गिरफ्तारी वारंट के बाद हुआ फरार

पुलिस द्वारा पहले आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन जब वारंट की तामील की गई तो पता चला कि शुभम जायसवाल फरार हो चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहा है।इसी आधार पर न्यायालय ने धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया।

30 मार्च 2026 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

जारी उद्घोषणा के अनुसार आरोपी को 30 मार्च 2026 को एएसएस/एफटीसी-14एफसी वाराणसी स्थित न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने खिलाफ दर्ज मामले का जवाब देना होगा।

यदि तय तिथि पर आरोपी हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा आगे की कठोर विधिक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

जनता से पुलिस की अपील

कोतवाली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को शुभम जायसवाल के ठिकाने के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आरोपी को शरण देने या जानकारी छिपाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।वाराणसी पुलिस का साफ संदेश — अपराधी चाहे जहां छिपे हों, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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