पुलिस टीम द्वारा 01 मैजिक वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 14 राशि गोवंशो को बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

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चन्दौली सैयदराजा  पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा गौतस्करी व गौतस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद* के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.02.2026 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जमानियाँ की तरफ से एक बिना नम्बर की सफेद बुलेरो पिकअप जिसमें गोवंश लदे है जो वध के लिए बिहार लेकर जायेगें।

उक्त सूचना पर जमनियाँ रोड ग्राम मनराजपुर नहर पुलिया के पास पहुँच कर सतर्कतापूर्वक वाहनों की चेकिंग शुरु कर दिये, लगभग 15 से 20 मिनट बाद एक सफेद वाहन बुलेरो पिकअप बिना नम्बर व उसके पीछे स्वीफ्ट डिजायर वाहन के साथ जमानिया की तरफ से आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन को रुकने का इशारा किया लेकिन चालक द्वारा वाहन को खतरानक तरीके से चलाते हुए पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से वाहन की गति तेज कर कुचल कर भागना चाहा, वाहन का पहिया सडक किनारे गड्ढे में जाने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर अचानक सड़क के किनारे रुक गई।

पुलिस टीम द्वारा सीखे तरीके से खुद को बचाते हुए वाहन पिकअप में बैठे चालक व उसकी बगल में बैठे व्यक्ति उतर कर भागना चाहे कि पुलिस टीम द्वारा घेर क पकड़ लिया गया तथा इसके पीछे आ रही स्वीफ्ट डिजायर वाहन जो पीछे मुडकर भागने की हडबडी में आगे जाकर मोड पर पलट गई और उसमें बैठे वाहन का चालक व उसमें बैठा व्यक्ति वाहन से उतर कर खेतों से होते हुए फरार हो गया।

पकडे गए अभियुक्तों की पहचान 1.नाम दिनेश बिन्द पुत्र पंचम बिन्द निवासी ग्राम सहेडी थाना नन्दगंज जिला गाजीपुर उम्र 28 वर्ष व 2. नाम विकास कुमार गौतम पुत्र रविन्द्र भारती निवासी ग्राम अगस्ता सलामपुर थाना नन्दगंज जिला गाजीपुर उम्र 26 वर्ष के रुप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की जामातलाशी के दौरान एक देशी असलहा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया व वाहन के डाले को खोलकर चेक किया गया तो 14 राशि गोवंश बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु.अ.सं. 56/26 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

 

रिपोर्ट – अलीम हाशमी

 

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