वाराणसी-
पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने चौकी प्रभारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए आदेश के तहत अब किसी भी चौकी प्रभारी को सामान्य परिस्थितियों में एक वर्ष से पहले नहीं हटाया जा सकेगा।
यदि किसी कारणवश चौकी प्रभारी को छह माह से एक वर्ष के भीतर हटाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए पुलिस उपायुक्त की संस्तुति और अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) व मुख्यालय से अनुमोदन अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, नियुक्ति के छह माह से पहले हटाने की स्थिति में पुलिस कमिश्नर से विशेष अनुमति लेनी होगी। डीसीपी अनुमोदन के लिए चौकी प्रभारी से संबंधित पूरी जानकारी एक निर्धारित प्रारूप में भेजनी होगी, जिसमें नाम, तैनाती नंबर, नियुक्ति तिथि और स्थानांतरण का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज होगा।
नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी चौकी प्रभारी को हटाने के बाद छह माह तक दोबारा चौकी प्रभारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।











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