सिगरेट, बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर फरवरी से लागू होंगे। इससे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला जैसे उत्पाद महंगे हो जाएंगे।
वित्त मंत्रालय की बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ये नए कर, जीएसटी के अतिरिक्त होंगे। यह उस क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे जो वर्तमान में हानिकारक उत्पादों पर लगाया जा रहा है। पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत और बीड़ी पर 18% जीएसटी लगेगा।
पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा। तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। गुटखा पर 91%, चबाने वाले तंबाकू पर 82 % और जर्दा सुगंधित तंबाकू पर 82% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा। चबाने वाले तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तंबाकू, गुटखा के लिए पैकेट पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर जीएसटी निर्धारित किया जाएगा।











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