May 9, 2026

voiceofshaurya@gmail.com

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-7, वाराणसी द्वारा मुकदमा संख्या 217927/2022, राज्य बनाम आदित्य शंकर गुप्ता एवं अन्य, थाना लोहता, अपराध संख्या 120/2022, अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दिनांक 08 मई 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया।