जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के प्रकरण में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी द्वारा अभियुक्त महेन्द्र जायसवाल, मनी जायसवाल एवं शनि जायसवाल को 08 वर्ष के कारावास एवं 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है
कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना कपसेठी में पंजीकृत मु0अ0सं0 0020/2019 धारा 498A/304B भादवि व ¾ DP Act में दिनांक 14.11.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त महेन्द्र जायसवाल पुत्र स्व0 कुँवर साव, मनी जायसवाल पुत्र महेन्न्द्र जायसवाल एवं शनि जायसवाल पुत्र महेन्द्र जायसवाल समस्त निवासीगण ग्राम भीष्मपुर थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी को 08 वर्ष के कारावास व 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
रिपोर्ट – विजयलक्ष्मी तिवारी











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