उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के नियमों में बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने LTC का लाभ लेने के लिए पहले लागू 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होने की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब कर्मचारी 15 दिन का अर्जित अवकाश लिए बिना भी LTC का लाभ उठा सकेंगे।
इसके साथ ही सरकार ने LTC के दौरान अधिकतम 10 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर कर दी है। यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। LTC से जुड़ी अन्य शर्तें और प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे।











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