चन्दौली
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुपालन में जनपद चंदौली के अलीनगर स्थित रॉयल एनफील्ड एजेंसी पर प्रेशर हॉर्न एवं मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत एजेंसी परिसर में चेतावनी संबंधी बैनर लगाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा ध्वनि प्रदूषण रोकने का संदेश दिया गया।
इस दौरान लोगों को बताया गया कि प्रेशर हॉर्न एवं अनधिकृत मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे उपकरणों का उपयोग न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ा देता है। वाहन स्वामियों से केवल कंपनी द्वारा अनुमोदित हॉर्न एवं साइलेंसर का ही उपयोग करने और किसी भी प्रकार का अनधिकृत संशोधन न कराने की अपील की गई।
अभियान का नेतृत्व यातायात क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा एवं यातायात प्रभारी सत्य प्रकाश यादव ने किया। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने तथा सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग देने का आह्वान किया।
इस जागरूकता कार्यक्रम में मोहम्मद इकरार अली, अमित कुमार, छोटू गोंड, सोनू कौशल, विवेक पटेल, रेहान, पीयूष पांडेय तथा मनीष मिश्रा ने सक्रिय सहयोग किया। सभी ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने और प्रेशर हॉर्न एवं मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया।
अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।











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