मेरठ
मेरठ नीलें ड्रम कांड में आखिर कर न्याय की जीत हुई।
सौरभ नामक युवक की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी साहिल को फांसी की सजा सुनाई हैं। जबकि मुस्कान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
कोर्ट का फैसला
मेरठ की अदालत ने लंबी समय से चर्चित नीलें ड्रम कांड में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी साहिल को मौत की सजा और सह आरोपी मुस्कान को जीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस फैसले में पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है।
घटना की पृष्ठभूमि
सौरभ की निर्मम हत्या उसके शव को नीलें ड्रम में बंद करके फेंकने का यह मामला पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल गया था। हत्या क्रूरतापूर्वक शव को इस तरह छुपाने की घटना ने पूरे देश में, प्रदेश में ध्यान खींचना रहता था। पुलिस ने लंबी जांच के बाद आरोपी साहिल व मुस्कान को गिरफ्तार किया था।
न्याय की देर , लेकिन जीत
देर से हीं सहीं, लेकिन अदालत ने न्याय देने का काम किया , सजा दे हीं दिया। कोर्ट के इस फैसले सें यह संदेश दिया कि अपराध कितना भयानक क्यों ना हो, अंत में अपराधी को सजा जरूर मिलती है।
पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। और न्याय व्यवस्था में भरोसा जताया।
सामाजिक संदेश
नीलें ड्रम कांड का यह फैसला उन सभी मामलों के उदाहरण बन गया है। जहां क्रूरता के साथ अपराध किया जाता है, कोर्ट ने सांफ संदेश दिया कि समाज में कानून का राज्य है। और किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।









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