वाराणसी
उत्तर प्रदेश की वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक विवाहित महिला का लंबे समय तक शारीरिक व मानसिक शोषण करने, ब्लैकमेल करने और लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई गोमती जोन के थाना जंसा पुलिस द्वारा की गई है।
पुलिस उपायुक्त (गोमती जोन) कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, दिनांक 6 जुलाई 2026 को थाना जंसा पुलिस क्षेत्र में भ्रमण और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जंसा बाजार क्षेत्र से मु0अ0सं0 134/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पटेल (उम्र लगभग 42 वर्ष) को धर दबोचा। अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार, स्वर्गीय अमरनाथ पटेल का पुत्र है और वह ग्राम सजोई (थाना जंसा, जनपद वाराणसी) का निवासी है।
मामले का विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़िता एक विवाहित महिला है, जिसका अपने पति के साथ वैवाहिक विवाद का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वादिनी ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि वर्ष 2006 में इलाज के दौरान उसकी पहचान आरोपी सुरेन्द्र कुमार पटेल से हुई थी। आरोपी ने खुद को कुंवारा बताते हुए महिला को शादी का झूठा झांसा दिया और इसी बहाने लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे। कुछ समय बाद महिला को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है।
पीड़िता का आरोप है कि असलियत सामने आने के बाद जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था। इसके अलावा, आरोपी ने जमीन खरीदने के नाम पर महिला से मोटी रकम भी ऐंठी थी। जब महिला ने पैसे वापस मांगे, तो भुगतान के एवज में दिया गया 5,00000 रुपये का चेक बैंक में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद बीती 21 जून 2026 को अभियुक्त ने अपने क्लिनिक पर बुलाकर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट भी की थी। पीड़िता की इस तहरीर के आधार पर थाना जंसा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी।
गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), धारा 351(3) (जान से मारने की धमकी), धारा 69 (शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना) और धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना जंसा के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, उप-निरीक्षक कृष्ण मुरारी चौरसिया और कांस्टेबल ज्ञानेन्द्र सरोज शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।
रिपोर्ट – विजयलक्ष्मी तिवारी









Users Today : 51
Users This Year : 24228
Total Users : 36821
Views Today : 66
Total views : 72373