दिनांक 28.10.2025 को थाना बड़ागाँव क्षेत्रान्तर्गत हरहुआ स्थित एक घर में दोपहर के समय एक महिला के घर में दो अज्ञात व्यक्ति घुस आए और डराकर, धमकाकर व बल प्रयोग करते हुए उनके दोनों कान के सोने के कुण्डल तथा सोने का लॉकेट छीनकर भाग गए, जिससे वादी की माता के कान में चोट आई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0466/2025, धारा 333, 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
घटना के सफल अनावरण हेतु श्री आकाश पटेल, पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन द्वारा सीओ पिण्डरा के नेतृत्व में थाना बड़ागाँव से टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस की मदद से लगातार जांच की, 150 कैमरों की फुटेज देखी और घटना में प्रयुक्त वाहन का पूरा मूवमेंट ट्रेस किया।
इसी क्रम में दिनांक 04.12.2025 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे से संबंधित मुखबिर की सूचना पर सम्मो माता मंदिर, रेलवे कॉलोनी लहरतारा के पास से घटना में प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त मुकेश यादव उर्फ चन्दन यादव पुत्र मूलचन्द यादव उर्फ गुरुदेव, निवासी चन्दुवा सट्टी, छित्तूपुर, थाना सिगरा, वाराणसी, उम्र लगभग 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसकी दोस्ती सोनू सिंह राजपूत से है तथा उसके बारे में अन्य विवरण उसे ज्ञात नहीं है। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि दोनों आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वृद्ध व्यक्तियों के घरों की रैकी कर उन्हें डराकर, धमकाकर व मारपीट कर जेवरात एवं कीमती सामान लूटते थे तथा पैसों का बराबर बँटवारा करते थे।
अभियुक्त ने बताया कि रैकी के दौरान हरहुआ में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला को निशाना बनाकर दिनांक 28.10.2025 को अपने साथी सोनू सिंह राजपूत की सफेद अपाची मोटरसाइकिल से हरहुआ पहुँचे। दरवाजा खुलते ही दोनों ने धक्का देकर घर में प्रवेश किया और महिला का सोने का लॉकेट व दोनों कान के कुण्डल छीन लिए। भागते समय उसका एक काला चप्पल घर के अंदर छूट गया था।
उसने बताया कि लूट के बाद मिले दोनों कान के कुण्डल उसने एक काली पन्नी में रखकर हरहुआ रिंग रोड से सारनाथ की तरफ जाने वाले मार्ग पर अंडरपास के बगल, ग्राम इदिलपुर प्रतापपट्टी में स्थित मंदिर के पास जमीन में दबा दिए थे, जिन्हें वह पुलिस टीम के साथ मिलकर बरामद करा सकता है। उसने यह भी बताया कि सोने का लॉकेट उसके साथी सोनू सिंह राजपूत के पास है।
अभियुक्त की निशानदेही पर लूट का सामान बरामद कराने के प्रयास के दौरान उसने वहीं छिपाए अवैध असलहे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी। अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार कर घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया।
अभियुक्त की निशानदेही पर दो पीली धातु के कान के कुण्डल, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जीवित कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी में धारा 109(1) BNS व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 02 अदद पीली धातु के कुण्डल मु0अ0सं0 0466/2025, धारा 333, 309(6) बीएनएस में सम्मिलित कर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।
अभियोग जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई
मु0अ0सं0– 466/2025, धारा 309(6), 333 बीएनएस, थाना बड़ागाँव, वाराणसी
आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 162/2022, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना चेतगंज
मु0अ0सं0 163/2022, धारा 411/413 भादवि, थाना चेतगंज
मु0अ0सं0 303/2024, धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस व 3(1)(द), 3(2)(v-a) एससी/एसटी एक्ट, थाना सिगरा
मु0अ0सं0 466/2025, धारा 309(6), 333 बीएनएस, थाना बड़ागाँव
मु0अ0सं0 504/2025, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट, थाना बड़ागाँव
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
प्र0नि0 अजय कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष, थाना बड़ागाँव
व0उ0नि0 संदीप कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, थाना बड़ागाँव
उ0नि0 अभिषेक कुमार राय, चौकी प्रभारी हरहुआ
उ0नि0 अमन यादव, थाना बड़ागाँव
उ0नि0 विकास पाण्डेय, थाना बड़ागाँव
हे0का0 आनन्द कुमार, थाना बड़ागाँव
का0 राजन यादव, थाना बड़ागाँव
का0 अभिषेक वर्मा, थाना बड़ागाँव
का0 राकेश कुमार, थाना बड़ागाँव
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को ₹25,000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला











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