वाराणसी आबादी में आम रास्ता बंद करने का मामला पकड़ा तूल सीएम पोर्टल सहित जिलाधिकारी से हुई शिकायत की गई कार्यवाही की माँग जाँच शुरू।प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पोर्टल व जिलाधिकारी वाराणसी के यहाँ पीड़ित आशीष मिश्रा पुत्र स्व शिवपूजन मिश्रा ग्राम कटारी परगना कटेहर थाना चोलापुर जिला वाराणसी ने शिकायती पत्र देकर बताया कि पूर्वजों के जमाने से अपना मकान रहन सहन घूर गड्ढा वगैरह कायम बदस्तूर चला आ रहा है जो आबादी 3.67 हे0 श्रेण-6 (2) में दर्ज है जिस पर पूर्व में निकेतन मिश्रा व श्रीधर मिश्रा से विवाद होने लगा तब हम पीड़ित द्वारा एक किता मुकदमा न्यायालय सिविल जज जूडि हवाली वाराणसी में हरिनारायण मिश्रा बनाम श्रीधर मिश्रा आदि वाद सं-1889/25 दाखिल किया जो कि विचाराधीन है,
जिसमें श्री निकेतन मिश्रा द्वारा जनसुनवाई प्रार्थना पत्र बीते 24 अक्टूबर 2025 उप-जिलाधिकारी सदर के यहां दिया गया,उसी प्रार्थना पत्र के आदेश पर बीते 9 नवम्बर 2025 को 11 बजे से 3 बजे तक हल्का लेखपाल जयप्रकाश सिंह व राजस्व निरीक्षक राजेश राम व हल्का थाना इंचार्ज दयाशंकर यादव व लगभग बीस की संख्या में महिला व पुरुष कांस्टेबल को लेकर कानून के कायदे के विरुध्द मनमाने ढंग से मौके पर बैठकर उक्त विवादित जमीन पर कब्जा बाउण्ड्री वाल व गेट लगाकर पीड़ित का रास्ता बन्द कर दिया गया मौके पर विरोध करने पर पीड़ित व उसके घर वालों को विपक्षी एवं प्रशासन द्वारा गाली-गुप्ता एवं फर्जी मुकदमें में फसाने की धमकी देकर धक्का-मुक्की भी किया गया।
विपक्षी मौजूदा भाजपा सरकार के सरकार में वाराणसी में एक पद पर पदासीन है जिसके प्रभाव में आकर एसडीएम सदर एवं थानाध्यक्ष चोलापुर द्वारा यह कार्य किया गया।पीड़ित द्वारा घटना वारदात के बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर 13 नवम्बर 2025 व जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार के यहाँ 10 नवम्बर 2025 को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की माँग किया गया।प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को जाँचकर आवश्यक कार्यवाही का आदेश दिया है,मुख्यमंत्री पोर्टल से भी राजस्व एवं आपदा विभाग को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।वही इस बाबत विपक्षी का कहना रहा कि जो आरोप हम सभी पर लग रहा है वह बेबुनियाद व निराधार है।










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