अभ्यार्थी व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग के तहत विधान सभा आम चुनाव 2025 के अवसर पर लागू आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु 15 सहायक व्यय प्रेक्षक एवं 12 लेखा दल का गठन किया गया है। उक्त दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने, अनुमेय सीमा के अन्दर वैध व्यय एवं सभी हितधारिकों के लिए सामान्य अवसर उपलब्ध कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के तहत आदर्श आचार संहिता को पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से अनुपालन कराते हुए चुनाव सम्पन्न कराने के संबंध में पूवाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक डॉ० राजेन्द्र भवन सभागार, मोतिहारी में उक्त सहायक व्यय प्रेक्षक (AEO), लेखा दल (AT) में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों/कर्मियों एवं राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में बैठक-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुई। बैठक में पुलिस प्रेक्षक भी उपस्थित रहे।
विधान सभा आम चुनाव 2025 को स्वच्छ निष्पक्ष एवं सहभागितापूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक संबंधित कार्यों को ससमय एवं नियमानुसार सम्पादन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया:-
1. निर्वाचन व्यय हेतु पृथक बैंक खाता अनिवार्य प्रेक्षकों ने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। इस खाते से ही सभी लेन-देन किए जाएगें ताकि व्यय की निगरानी सरल और पारदर्शी हो सके।
2. व्यय सीमा 40 (चालीस) लाख रूपये निर्धारित प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन अभियान में अधिकतम 40 लाख रूपये तक ही व्यय करने की अनुमति होगी। इस सीना से अधिक व्यय पाए जाने पर निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
3. समस्त व्यय समर्पित खाते से ही निर्वाचन खाते में जमा की जाए, उसके बाद प्रत्यार्शी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी धनराशि पहले ही उस खाते से व्यय किया जाए। अन्य किसी खाते या नकद
राशि से व्यय करना प्रतिबंधित होगा।
4 नगद व्यय सीमा दस (10) हजार निर्वाचन अवधि में किसी प्रत्याशी द्वारा कुल नगद व्यय दस (10) हजार से अधिक नहीं किया जा सकेगा। सभी प्रमुख खर्चे डिजिटल माध्यम या बैंकिंग प्रणाली से ही किए जाए।
5. राजनीतिक दान की नगद सीमा दो (02) हजार किसी भी प्रत्याशी को दो हजार से अधिक की नगद राशि राजनीतिक दान के रूप में प्राप्त नहीं करनी होगी। दो हजार से अधिक के दान केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से स्वीकार किए जा सकेंगे।प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल पदाधिकारी, अभ्यार्थी व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, सतोष कुमार द्वारा सभी दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी / कर्मियों एवं राजनीतिक दल के प्रत्याशियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विस्तृत एवं संतोषजनक उत्तर दिए तथा निर्वाचन व्यय निगरानी की प्रक्रिया, प्रत्याशियों के व्यय लेखा पंजी के संधारण, रिपोर्टिंग प्रारूप एवं विभिन्न दलों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया।











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