वाराणसी- जवाहर नगर एक्सटेंशन में रहने वाली महिला के घर से लाखों के जेवरात चोरी करने के मामले में सराफा कारोबारी को बड़ी राहत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने खोजवा, भेलूपुर निवासी सराफा कारोबारी विपिन सेठ को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जवाहर नगर एक्सटेंशन निवासी सीमा गिनोडिया ने 22 अक्टूबर 2025 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 18 अक्टूबर को उसके घर में रखी उनकी आलमारी का चाभी चोरी कर लाखों के जेवर पार कर दिए गए हैं। उन्होंने उनके घर काम करने वाली नौकरानी गुंजा साहनी नामक महिला पर शक जताया था। इस मामले में पुलिस ने गूंजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने गुंजा साहनी, उसके पति आशीष साहनी व उनके निशानदेही पर सराफा कारोबारी विपिन सेठ को गिरफ्तार कर चोरी हुए
करीब दस लाख रुपए से अधिक के जेवरात बरामद किए थे। पूछताछ में गुंजा ने बताया कि वह पहले सीमा के यहां काम करती थी, बाद में उसे निकाल दिया गया। उसे पता था कि जेवर कहां रखा जाता है। दूसरी बार काम मांगने के बहाने पहुंची और चाभी चोरी कर पांच मिनट में ही गहने समेट कर अपने पति के साथ चली गई। जिसे बाद में उसके पति ने सराफा कारोबारी विपिन सेठ को बेचा था। उधर, दीपावली की सफाई के दौरान दूसरी चाभी से आलमारी खोलने पर चोरी की जानकारी हुई तो मामला थाने पहुंचा था।











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