दिनांक 24.10.2025 को थाना कपसेठी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम मझियार पुलिया के पास से चाकू से मारकर घायल करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0–160/2025 धारा 191(2)/352/115(2)/118(1)/109(1) भा.दं.सं. (बी.एन.एस.) से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण—
* अनीत सिंह उर्फ रिपू सिंह, पुत्र राम प्यारे, निवासी ग्राम भिटकुरी, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 45 वर्ष।
* मिहीर सिंह उर्फ गोलू सिंह, पुत्र दुर्गेश सिंह, निवासी ग्राम भरहूपुर, थाना नेवढियाँ, जनपद जौनपुर, हालपता ग्राम भिटकुरी, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 25 वर्ष।
को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उलल्लेखनीय है कि वादी, जो दूध के क्रय-विक्रय (खरीद-बिक्री) का कार्य करते हैं, द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दिनांक 22.10.2025 को सुबह उनका पुत्र हिमांशु प्रजापति, रिपू सिंह के घर के बगल में दूध देने गया था। उसी समय रिपू सिंह पुत्र राम प्यारे सिंह, जो सामान्यतः शाम को दूध खरीदते थे, सुबह ही दूध मांगने लगे। वादी के पुत्र द्वारा शाम को देने की बात कहे जाने पर रिपू सिंह नाराज़ होकर गाली-गलौज करने लगे।
इसी बात को लेकर उसी दिन शाम लगभग 6 बजे अनित सिंह उर्फ रिपू सिंह, मिहिर सिंह गोलू सिंह तथा तीन अज्ञात व्यक्ति वादी की दुकान पर पहुँचे और वहाँ रखी टमाटर व मिर्च काटने वाली छुरी से वादी एवं उसके पुत्र पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया।
हमले में वादी एवं उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वादी की तहरीर पर थाना कपसेठी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है।
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला









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