गाजीपुर
माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां सहित विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसके सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक वादों के निस्तारण को लेकर शुक्रवार को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में बैठक हुई।बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत शक्ति सिंह ने की।
इस दौरान सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज गोंड सहित जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार सोनी, समाज कल्याण विभाग के अभय कुमार सिंह, राज्य कर विभाग के विवेकमणि तिवारी, आबकारी निरीक्षक पवन मिश्रा, जिला सेवायोजन विभाग के पवन कुमार, खाद्य एवं रसद विभाग के अनंत प्रताप सिंह समेत अन्य अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में सचिव नीरज गोंड ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, बाट-माप प्रचलन अधिनियम, कराधान, बिजली चोरी से संबंधित वादों के साथ ही सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों का निस्तारण कराया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि आगामी लोक अदालत में पूर्व की अपेक्षा अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाए, ताकि आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय का लाभ मिल सके।
बैठक में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण की रणनीति पर विशेष रूप से चर्चा की गई।











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