वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, वाराणसी द्वारा अभियुक्त शिव कुमार मिश्रा को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0137/2020 धारा 147,148,149, 302, 34, 504, 506 भादवि में
दिनांक 29.07.2026 को मा0 न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शिव कुमार मिश्रा पुत्र महेन्द्र मिश्रा, निवासी बरवां, थाना फूलपुर, कमिश्नरेट वाराणसी को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।










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