वाराणसी
थाना लंका क्षेत्र कें अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला वह 10 लख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी भू माफिया समेत तीन आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली।
अपर जिला जज.त्रयोदश. नीरज कुमार बख्शी की अदालत में आरोपित भू- माफिया गिरधारी पटेल, अनुराग सिंह व आनंद कुमार की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी गई। अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्योति शंकर उपाध्याय व वादी के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, शैलेंद्र कुमार सिंह व रवि शंकर राय ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
प्रकरण के अनुसार,सीर लंका निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार के काशीपुरम कॉलोनी स्थित प्लांट के रास्ते को 1 जून 2026 को दोपहर 3:00 बजे भू- माफिया गिरधारी पटेल, अपने साथी अनुराग सिंह आनंद कुमार व अन्य लोगों को लेकर कब्जा कर रहा था।
इस दौरान जानकारी मिलने पर अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार अपने साथी जेलेंद्र कुमार राय को लेकर मौके पर गया तो उनको देखते ही विपक्षी गाली देने लगे। तथा जान से मारने की नीयत से उसे पर पिस्टल से फायर कर दिया।
हालांकि संयोंगवश बस अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार बाल बाल बच गए। 30 घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर और अधिवक्ता पहुंचे। इसके बाद आरोपित गिरधारी पटेल को मौके पर ही पिस्टल के साथ पड़कर उसे पुलिस की हवाले कर दिया गया। अदालत में अभियोजन की ओर से जलील दी गई की गिरधारी पटेल के ऊपर जनपद मिर्जापुर, वाराणसी में दर्जनों मुकदमा इसी तरह के दर्ज हैं।
इसके बाद अदालत नें अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।











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