नाबालिग अपहरण केस में आरोपी को मिली जमानत, कोर्ट से बड़ी राहत

Picture of voiceofshaurya@gmail.com

voiceofshaurya@gmail.com

FOLLOW US:

Share

वाराणसी।

नाबालिग को शादी के लिए बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी विक्की चौधरी को जमानत दे दी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह और अंकिता सिंह ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को पारिवारिक विवाद के कारण गलत तरीके से फंसाया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

गौरतलब है कि 7 मई 2026 को एक 16 वर्षीय किशोरी के घर से लापता होने के मामले में विक्की चौधरी पर अपहरण का आरोप लगाया गया था। वह 25 मई से जिला कारागार में निरुद्ध था। अदालत ने सुनवाई के बाद उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

Leave a Comment

सबसे ज्यादा पड़ गई

दिनांक 14.06. 2026 दिन रविवार को बौद्ध बिहार पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का आज 260 वा दिन है अंतर्देशी जलमार्ग प्राधिकरण फ्रेंड विलेज के विरोध में आज के धरने प्रदर्शन का नेतृत्व अमरेश प्रसाद कुशवाहा (एडवोकेट) अध्यक्ष तथागत बौद्ध विहार द्वारा किया गया

दिनांक 14.06.2026 को आगामी माहे मोहर्रम के दृष्टिगत शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने हेतु पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय द्वारा एडीसीपी पश्चिमी, एसीपी चौक, एसीपी बाजारखाला एवं क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ मदरसा मजहरुल इस्लाम, बिल्लौचपुरा थाना बाजारखाला में बैठक आयोजित की गई।