हुकुलगंज सिकरौल क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध भवन में हुयी दुर्घटना के संबंध में

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रामेश्वर तिवारी द्वारा ऑनलाईन मानचित्र संख्या -VDA/BP/23-24/0282 स्टिल्ट + 3 तलों का आवासीय स्वीकृत कराया गया था। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक कवर करते हुए लगभग 50 x 50 क्षेत्रफल में बी+जी+1 के ऊपर आर.सी.सी. पिलर का निर्माण किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 01.05. 2025 को कार्यवाही करते हुए स्थल को सील कर स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया था।

उक्त निर्माण कार्य रोके व सील किये जाने के पश्चात भी पक्ष द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था, स्थानीय प्रवर्तन टीम द्वारा रोके जाने हेतु लोक हित में पुनः प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) के अन्तर्गत दिनांक 12.03.2026 को पुनः सील करते हुये

स्थानीय थाने को कार्यवाही की सूचना लिखित रूप से प्रेषित की गयी थी। वर्तमान समय में प्राधिकरण द्वारा संबन्धित अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराये जाने हेतु कार्यवाही करायी जा रही है।

वीडीए सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में यदि किसी अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण सील करने के पश्चात भी निर्माण कार्य गतिमान रखा गया तो उसके विरुद्ध संबन्धित थाने में एफ़आईआर दर्ज कराये जाने की कार्यवाही वीडीए द्वारा की जायेगी ।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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