वाराणसी।
वाराणसी घूमने आई दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री महिला की सोने की चेन लूटने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने भभुआ, कैमूर (बिहार) निवासी आरोपित विकास पटेल को 40 हजार रुपए की एक जमानतदार व बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश निवासिनी पी. वेंकटलक्ष्मी ने लक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने परिवार के साथ वाराणसी घूमने के लिए आयी थी और किरन रेसीडेन्सी में रूकी थी। इस दौरान वह जब 11 अगस्त 2025 को समय सुबह 04.00 बजे से 04.10 के मध्य दर्शन करने के लिए जा रही थी,
उसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवार उसके गले पर वार करते हुए उसकी सोने की चेन (दो जोडी चेन 48 ग्राम व 1 चेन 16 ग्राम) लूट लिए और भाग गए। कथित घटना पर्ल बिल्डिंग के पीछे गिरिजा घर के पास हुयी थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना में शामिल भभुआ, कैमूर (बिहार) निवासी आरोपित विकास पटेल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से 14,500 /- रूपये बरामद हुए। पूछताछ में आरोपित ने उक्त दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री महिला से लूट करने समेत अन्य कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। जिसके बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।










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