जयपुर:
जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष टास्क फोर्स गठित करने के आदेश दिए हैं. आयोग ने कहा है कि यह टास्क फोर्स व्यक्तिगत रूप से मुंबई जाकर सलमान खान पर तृतीय जमानती वारंट की तामील कराएगी. आयोग ने चेताया कि वारंट की तामील में बाधा उत्पन्न कराई गई और आगामी सुनवाई 6 अप्रैल को सलमान खान और कंपनी के निदेशक पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा.
आयोग अध्यक्ष जीएल मीणा और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने यह आदेश योगेन्द्र सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सेलिब्रेटी स्टेट्स किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं देता है. जमानती वारंटों की तामील नहीं होने देने से कानून का मखौल उड़ रहा है और उपभोक्ताओं का आयोगों से विश्वास डगमगाने लगा है.
आयोग ने कहा कि सलमान खान के खिलाफ गत 15 जनवरी, 9 फरवरी और 16 मार्च को जमानती वारंट जारी किए गए थे. वहीं कंपनी के निदेशकों राकेश कुमार चौरसिया व दिनेश कुमार चौरसिया के खिलाफ 11 फरवरी को जमानती वारंट जारी हुए थे.
इसके बावजूद भी सलमान खान की ओर से भ्रामक विज्ञापन पर रोक संबंधी अंतरिम आदेशों की निरंतर अवहेलना की जा रही है. गौरतलब है कि योगेन्द्र सिंह ने परिवाद पेश कर राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन पर पाबंदी लगाने की गुहार की है. परिवाद में कहा गया है कि इस उत्पाद को केसर युक्त बताया जा रहा है. जबकि इस कीमत में उत्पाद में केसर नहीं डाला जा सकता।










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