वाराणसी के सामने घाट स्थित होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। जानकारी के अनुसार कक्षा 4 के छात्र शिवम यादव को महज ₹2000 की बकाया फीस के कारण हाफ ईयरली परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया।
छात्र के अभिभावक द्वारा विद्यालय प्रशासन से एक माह का समय माँगा गया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। अभिभावक ने बताया कि सालाना ₹6000 फीस जमा करने के बाद केवल जनवरी माह का ₹2000 शेष था, जिसके कारण स्कूल ने यह कठोर निर्णय लिया।
यह घटना न केवल RTE कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के शिक्षा अधिकार और उनके भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।
इस मामले की लिखित शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को दी गई है और मांग की गई है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कर विद्यालय प्रशासन पर आवश्यक कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्र के साथ इस तरह का अन्याय न हो।
रिपोर्ट – रिम्मी कौर











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